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पेड पार्किंग में वाहन लगाने से पहले यहां जरूर देखें

Fri, 25 Jul 2014 01:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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शहर में पेड पार्किंग पर हो रही ओवरचार्जिंग को रोकने के लिए नगर निगम अब कड़े नियम बनाने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक यदि किसी पार्किंग में ओवरचार्जिंग की 6 बार से ज्यादा शिकायतें आईं तो ठेकेदार को 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
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इसके बाद हर शिकायत पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। अभी तक ओवरचार्जिंग का अधिकतम जुर्माना 5 हजार रुपये ही था। नए नियम के मुताबिक पहली शिकायत पर पांच सौ रुपये जुर्माना होगा। इसके बाद ये जुर्माना बढ़ता जाएगा।

अगले कांट्रैक्ट में शामिल होंगे ये नए नियम

वीरवार को पेड पार्किंग नियमों को लेकर बैठक बुलाई गई, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेट्री डॉ.सरिता मलिक, पार्षद प्रदीप छाबड़ा और सौरभ जोशी भी मौजूद थे।

अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए शुक्रवार को वित्त एवं अनुबंध समिति (एफएंडसीसी) की स्पेशल बैठक में लाया जाएगा। इन नियमों को पेड पार्किंग के अगले कांट्रैक्ट की शर्र्तों में शामिल किया जाएगा।

गौरतलब है कि पेड पार्किंग में ओवरचार्जिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे को अमर उजाला ने कई बार प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके बाद ही नगर निगम अफसरों की नींद खुली और अब ठेकेदारों पर नकेल कसी जा रही है।

ऐसे लगेगा जुर्माना

पहली शिकायत---------500 रुपये
दूसरी शिकायत---------1000 रुपये
तीसरी शिकायत--------1500 रुपये
चौथी शिकायत---------2500 रुपये
पांचवीं शिकायत--------5000 रुपये
छठी शिकायत----------7500 रुपये
सातवीं शिकायत--------10000 रुपये
फिर हर शिकायत पर----10000 रुपये
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पार्किंग सरेंडर की तो ब्लैक लिस्ट होंगे ठेकेदार

बैठक में ये भी फैसला हुआ कि यदि कोई ठेकेदार दूसरी बार पार्किंग सरेंडर करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया जाएगा।

सिंगल एजेंडे के लिए शुक्रवार को एफएंडसीसी की विशेष बैठक बुलाई जा रही है। इसमें पेड पार्किंग पर ओवरचार्जिंग के जुर्माने का एजेंडा लाया जाएगा। पेड पार्किंग में बढ़ती ओवरचार्जिंग को रोकने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है।
प्रदीप छाबड़ा, पार्षद
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