पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में पीबी और इससे संबंधित अन्य स्टेट कोड (पीबी, पीबीए आदि) के तहत रजिस्टर्ड सभी वाहनों के चालान और उन्हें जब्त करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 12 जून, 1989 के बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर लागू होगा।
पंजाब सरकार ने एक्ट का उल्लंघन करके प्रदान किए गए इन फैंसी नंबरों को 30 दिसंबर, 2020 के सार्वजनिक नोटिस के जरिये गैर-कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसके साथ ही पंजाब के परिवहन विभाग की तरफ से इन फैंसी नंबरों को तुरंत ‘वाहन’ वेबसाइट पर भी ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जिन वाहन चालकों ने पुराने फैंसी नंबर लगा रखे हैं। वह पंजाब मोटर व्हीकल 1989 के नियम 42-ए के तहत जारी नोटिफिकेशन के अनुसार नए फैंसी नंबर ले सकते हैं। यह नंबर लेने के लिए वह मोटर व्हीकल 1988 की धारा 39, 41 (6) और 217 (डी) के तहत खरे उतरते हों यानी उन्हें फैंसी नंबर के तौर पर वर्तमान में जारी होने वाले (पीबी व जिले का नंबर और सीरीज) नंबर लेने होंगे।
परिवहन मंत्री ने राज्य के सभी आरटीए को हिदायत दी है कि वे विशेष नाके लगाकर ऐसे सभी वाहनों के चालान करें और इन वाहनों को जब्त करें जो नियमों के विपरीत अब तक पुराने फैंसी नंबर लगाकर चलाए जा रहे हैं।