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ऐलनाबाद उपचुनाव: ओपिनियन पोल, चुनाव सर्वे के परिणाम के प्रसारण, प्रकाशन पर रोक, उल्लंघन किया तो हो सकती है सजा

Tue, 12 Oct 2021 11:34 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

30 अक्तूबर, 2021 सुबह 6 से शाम 7:30 बजे के बीच या अधिसूचित अवधि के दौरान एग्जिट पोल नहीं होगा। इस दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया सहित किसी भी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन व प्रसारण करने पर प्रतिबंध रहेगा।
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ऐलनाबाद उपचुनाव - फोटो : Amar ujala
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विस्तार
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हरियाणा निर्वाचन विभाग ने ऐलनाबाद-46 उपचुनाव के मद्देनजर ओपिनियन पोल व चुनाव संबंधी किसी अन्य सर्वे के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर रोक लगा दी है। यह आदेश जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 126क के तहत जारी किए गए हैं।
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अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने कहा कि 30 अक्तूबर, 2021 सुबह 6 से शाम 7:30 बजे के बीच या अधिसूचित अवधि के दौरान एग्जिट पोल नहीं होगा। इस दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया सहित किसी भी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन व प्रसारण करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध मतदान के लिए निर्धारित समय शुरू होने से पहले दिन और मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगा।


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यदि कोई व्यक्ति जो नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकेगा। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष व सुरक्षित तरीके से चुनाव करवाने के लिए कटिबद्ध है।
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