हरियाणा निर्वाचन विभाग ने ऐलनाबाद-46 उपचुनाव के मद्देनजर ओपिनियन पोल व चुनाव संबंधी किसी अन्य सर्वे के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर रोक लगा दी है। यह आदेश जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 126क के तहत जारी किए गए हैं।
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने कहा कि 30 अक्तूबर, 2021 सुबह 6 से शाम 7:30 बजे के बीच या अधिसूचित अवधि के दौरान एग्जिट पोल नहीं होगा। इस दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया सहित किसी भी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन व प्रसारण करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध मतदान के लिए निर्धारित समय शुरू होने से पहले दिन और मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगा।
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यदि कोई व्यक्ति जो नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकेगा। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष व सुरक्षित तरीके से चुनाव करवाने के लिए कटिबद्ध है।