चंडीगढ़। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़ व उसके पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर वही कार्मिक व आवेदक आ सकेंगे जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। तीन जनवरी से यह आदेश लागू हो जाएंगे।
चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब व हरियाणा सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर उन्हीं लोगों का प्रवेश करने के निर्देश दिए गए हैं जिन्होंने कोविड की दोनों वैक्सीन लगवाई हैं। यह निर्देश अधिकारी, कर्मचारियों व जनसंपर्क कार्यालय आने वाले लोगों पर भी लागू होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़ की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि चंडीगढ़ कार्यालय के अलावा अंबाला, लुधियाना व कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र हिसार, भिवानी, सिरसा, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, कैथल, पटियाला, भटिंडा, मलेरकोटला, बस्सी पठाना, रोपड़ केंद्र पर तीन जनवरी से यह निर्देश लागू हो जाएंगे।