उपभोक्ता फोरम के फैसला न मानना बजाज आलियांज के जोनल लीगल मैनेजर (नार्थ) रजिंदर सिंह कलसी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने उन्हें एक वर्ष जेल की सजा सुनाई है और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की 10 हजार रुपये की राशि कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवानी होगी।
यह राशि अदा न करने पर छह महीने जेल की सजा और काटनी होगी। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ के सदस्य जसविंदर सिंह सिद्धू ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता नसरीन बेगम ने मेसर्स बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। फोरम ने सुनवाई के बाद निर्देश दिया था कि बीमा कंपनी सरेंडर वैल्यू का भुगतान करे। साथ ही 20 हजार रुपये मुआवजा भी अदा करे। इसके अलावा पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश भी दिए थे।