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चंडीगढ़ में अब रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, सैलून-कम्युनिटी सेंटर भी खुलेंगे, पढ़ें एडवाइजरी

Tue, 02 Jun 2020 02:26 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
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फाइल फोटो
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यूटी प्रशासन ने शहरवासियों को कई रियायतें दे दी हैं। मंगलवार से शहर में दुकानें सुबह 10 से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। अब शहर में प्रवेश के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा 8 जून से पहले 75 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुल सकते हैं और 8 जून के बाद सभी 100 फीसदी कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया जा सकता है।
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मंगलवार से नाई की दुकान और सैलून भी खुल जाएंगे। प्रशासन ने शहर के जिन मार्केटों को ऑड-ईवन फार्मूले के तहत खोलने के आदेश जारी किए थे, वह दुकानें पहले की ही तरह ऑड-ईवन फॉर्मूले के साथ ही खुलेंगी। स्ट्रीट वेंडरों पर भी ऑड-ईवन का पहला आदेश जारी रहेगा। 8 जून के बाद शहर के कुछ कम्युनिटी सेंटरों को खोला जाएगा, जिसमें शादी व अन्य समारोहों का आयोजन किया जा सकेगा। केंद्र सरकार के अनुसार शादी समारोह में 50, जबकि अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 20 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं।

किसी भी राज्य से आने वालों के लिए पास की जरूरत नहीं
आदेश के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को चंडीगढ़ में दाखिल होने के लिए किसी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी। उन्हें चंडीगढ़ के बार्डर पर स्क्रीनिंग जरूर करवानी होगी। इसके बाद 14 दिन तक सेल्फ मॉनीटरिंग करने की हिदायत जारी की गई है। चंडीगढ़ निवासी अगर दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, तो उन्हें डीसी से मूवमेंट पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रशासन ने साफ किया है कि केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर के लोगों को ही ऑनलाइन पास दिया जाएगा।
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सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक खुलेंगे सरकारी ऑफिस
सरकारी ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक काम करेंगे। लंच ब्रेक 1 से 1.30 बजे तक रहेगा। 8 जून से पहले तक 75 फीसदी स्टाफ के साथ सरकारी व प्राइवेट ऑफिस काम करेंगे। 8 जून से 100 प्रतिशत स्टाफ को जरूरत पड़ने पर बुलाया जा सकता है।

डिफेंस, सिक्योरिटी सर्विस, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर व इमरजेंसी सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट एवं संबंधित सेवाएं जैसे एनआईसी, कस्टम, एफसीआई, एनसीसी, एनवाईके, म्यूनिसिपल सर्विसेज बिना किसी बंधक के काम करती रहेंगी। सड़कों पर भीड़ कम रहे इसके लिए केंद्र सरकार, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा सरकार के ऑफिस का समय अलग-अलग रहेगा।

सेक्टर-17 बस स्टैंड पर लगती रहेगी सब्जी मंडी

शहरवासी अपनी किसी तरह की शिकायत आदि के लिए प्रशासन के अधिकारियों से भी मिल सकेंगे। इसके लिए प्रशासन की वेबसाइट पर अप्वाइंटमेंट के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा सुबह 11 से 12 बजे के बीच जाकर मिल सकते हैं। निर्देशों के अनुसार समय-समय पर ऑफिस के सफाई और सैनिटाइजेशन का काम होना चाहिए।

स्पॉ, मसाज सेंटर व स्वीमिंग पूल अगले आदेशों तक बंद ही रहेंगे। रेस्टोरेंट्स से लोग को खाने को पैक कराकर घर ले जा सकते हैं। अपनी मंडी व डे मार्केट्स अभी बंद रहेंगे। होलसेल मार्केट सेक्टर-26 आगे भी खुली रहेगी। सेक्टर-17 के बस स्टैंड स्थित मंडी में सब्जी व फलों की बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी।

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन
अगर कोई व्यक्ति प्रशासन की तरफ से जारी इन आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 51 से 60 (डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005) व आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। एडवाइजर मनोज परिदा की ओर से यह आर्डर वॉर रूम मीटिंग के बाद जारी किए गए। यह आदेश 30 जून तक लागू रहेंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन जिनमें, सेक्टर-26 स्थित बापूधाम, सेक्टर-30बी और धनास की कच्ची कालोनी में लॉकडाउन जारी रहेगा।
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चंडीगढ़ वासियों के लिए नया क्या?

- सुबह 10 से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी
- शादी व अन्य समारोह के लिए कुछ कम्युनिटी सेंटर खुलेंगे
- चंडीगढ़ में दाखिल होने के लिए पास की जरूरत नहीं
- 8 जून से 100 फीसदी ऑफिस में कर सकेंगे काम
- सुबह 11 से 12 बजे के बीच अफसरों से मिल सकेंगे लोग
- नाई की दुकान व सैलून खुलेंगे
- सेक्टर-17 के बस स्टैंड से सब्जी व फलों की बिक्री जारी रहेगी
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