हरियाणा के पेंशनर्स के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। अब लोगों को पेंशन बनवाने के लिए एक और सर्टिफिकेट देना होगा। पेंशन में धांधली रोकने के उद्देश्य से आवासीय प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता जोड़ दी गई है। इसके पीछे कारण ये है कि दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति हरियाणा में पेंशन का लाभ न ले सके। लिहाजा, अब नई पेंशन बनवाने के लिए कागजी कार्रवाई थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी।
नई शर्त के अनुसार अगर कोई पात्र बुढ़ापा पेंशन बनवाना चाहता है तो उसे रिहायशी प्रमाण देना होगा। अधिकारियों के अनुसार, ऐसा इसलिए कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, राजस्थान व पंजाब के कुछ लोग हरियाणा में आकर भी पेंशन फार्म भर देते हैं। इस तरह वे दोनों जगह पेंशन लेते रहते हैं। इसी को देखते हुए पेंशन बनवाने से पहले पात्र को यह प्रमाणपत्र देना होगा। यह नियम कॉमन सर्विस सेंटर पर भी लागू होगा।