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अब ऑनलाइन करें दूषित व मिलावटी खाद्य पदार्थ की शिकायत

Tue, 31 Jan 2017 01:35 AM IST
आशीष वर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
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- फोटो : Demo Pic
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खाद्य पदार्थों में गड़बड़ी या मिलावट की शिकायत करना अब आसान हो गया है। यदि ग्राहक को शक है कि रेस्टोरेंट या स्टाल का खाना शुद्ध नहीं है या उसके बनाने का तरीका ठीक नहीं है तो वह उसकी शिकायत ऑनलाइन कर सकता है। शिकायत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड क्वार्टर जाएगी। वहां से स्थानीय दफ्तर भेज दी जाएगी। शिकायत का निपटारा 15 दिन के भीतर करना होगा। इसमें शिकायत करने वाले का मोबाइल नंबर और नाम गुप्त रखा जाएगा।
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ऐसे कर सकते हैं शिकायत
उपभोक्ताओं को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी आफ इंडिया की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर सिटीजन कनेक्ट के नाम से एक सिंबल बना हुआ है। वहां पर उपभोक्ता को क्लिक करना होगा। उससे नया पेज खुल जाएगा। उसके बाद दिए गए निर्देशों के मुताबिक कॉलम भरना होगा। फोटो अपलोड कीजिए और उसे भेज दीजिए। 15 दिन के भीतर स्थानीय अफसर शिकायत पर कार्रवाई कर देगा। इसकी जानकारी भी शिकायतकर्ता को दी जाएगी।

किस तरह की शिकायत कर सकते हैं
आनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसी भी रेस्टोरेंट में गंदे तरीके से बनाए जा रहे दूषित खाद्य पदार्थ, मिलावटी खाना, रसोई के शेफ की शिकायत, बिना लाइसेंस की चल रही खाद्य पदार्थ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से संबंधित शिकायत की जा सकती है। यदि उपभोक्ता को लगता है कि किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनी गलत प्रचार कर रही है तो उसकी शिकायत भी आनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।
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जब तक शिकायत अटेंड नहीं करेंगे, तब तक नहीं खुलेगा पोर्टल

- फोटो : Demo Pic
जब तक शिकायत अटेंड नहीं करेंगे, तब तक नहीं खुलेगा पोर्टल
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसर सुखविंदर सिंह ने बताया कि डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर सभी अफसरों का अधिकारिक अकाउंट बना हुआ है। यदि कोई उपभोक्ता शिकायत करता है तो उसका नोटिफिकेशन अकाउंट पर आ जाता है। जब तक शिकायत को नहीं सुनेंगे, तब तक अधिकारी अपना अकाउंट भी नहीं खोल सकता है। इसलिए शिकायत सुनना जरूरी है और उसका निपटारा भी।

अब तक आठ से ज्यादा शिकायतें आईं
चंडीगढ़ में अब तक आठ से ज्यादा शिकायतें आनलाइन दर्ज की जा चुकी हैं। सभी शिकायतों का निपटारा भी हो चुका है। इसमें दो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लाइसेंस कैंसिल करके उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुखविंदर सिंह के मुताबिक चंडीगढ़ में जो भी शिकायतें आ रही हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। पोर्टल से शिकायत का विकल्प इसलिए दिया गया है, ताकि लोग निडर होकर शिकायत करें। उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े।
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