खाद्य पदार्थों में गड़बड़ी या मिलावट की शिकायत करना अब आसान हो गया है। यदि ग्राहक को शक है कि रेस्टोरेंट या स्टाल का खाना शुद्ध नहीं है या उसके बनाने का तरीका ठीक नहीं है तो वह उसकी शिकायत ऑनलाइन कर सकता है। शिकायत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड क्वार्टर जाएगी। वहां से स्थानीय दफ्तर भेज दी जाएगी। शिकायत का निपटारा 15 दिन के भीतर करना होगा। इसमें शिकायत करने वाले का मोबाइल नंबर और नाम गुप्त रखा जाएगा।
ऐसे कर सकते हैं शिकायत
उपभोक्ताओं को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी आफ इंडिया की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर सिटीजन कनेक्ट के नाम से एक सिंबल बना हुआ है। वहां पर उपभोक्ता को क्लिक करना होगा। उससे नया पेज खुल जाएगा। उसके बाद दिए गए निर्देशों के मुताबिक कॉलम भरना होगा। फोटो अपलोड कीजिए और उसे भेज दीजिए। 15 दिन के भीतर स्थानीय अफसर शिकायत पर कार्रवाई कर देगा। इसकी जानकारी भी शिकायतकर्ता को दी जाएगी।
किस तरह की शिकायत कर सकते हैं
आनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसी भी रेस्टोरेंट में गंदे तरीके से बनाए जा रहे दूषित खाद्य पदार्थ, मिलावटी खाना, रसोई के शेफ की शिकायत, बिना लाइसेंस की चल रही खाद्य पदार्थ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से संबंधित शिकायत की जा सकती है। यदि उपभोक्ता को लगता है कि किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनी गलत प्रचार कर रही है तो उसकी शिकायत भी आनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।