प्रापर्टी टैक्स के भुगतान से वंचित करदाताओं को प्रदेश सरकार ने भारी राहत दी है।
इसके तहत अब आप 10 दिसंबर तक प्रापर्टी टैक्स जमा करके 30 फीसदी तक की छूट पा सकते हैं, जबकि पहले 25 नवंबर तक ही टैक्स जमा कराने पर छूट का प्रावधान था। प्रदेश सरकार के इस आदेश से जिले के लाखों मकान मालिकों को राहत मिलेगी।
छूट पाने के लिए मिले 15 दिनों के दौरान सभी क्षेत्रों के करदाताओं को टैक्स संबंधी जानकारियां मुहैया कराई जाएगी। निगम के अधिकारियों को उम्मीद है कि नई घोषणा के बाद अब टैक्स जमा कराने वालों की संख्या भी बढ़ेगी।
पिछले तीन वर्षों के लिए छूट की दर 30 फीसदी होगी, जबकि चालू वित्त वर्ष का टैक्स जमा कराने पर 10 फीसदी की रियायत का प्रावधान होगा।
उलझन के बाद उठ रही थी मांग
छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की तारीख बढ़ाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। कुछ करदाता प्रारूप में विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो कुछ कम समय के खिलाफ।
अब उनकी मांगें पूरी होने से बड़ी राहत मिली है।
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फ्लैट्स वालों की मांग अब भी अधर में
कोठी और सोसाइटियों के फ्लैट्स के टैक्स में भारी अंतर है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, 300 वर्ग गज के प्लाट के लिए सालाना 225 रुपये चुकाने हैं, जबकि सोसाइटी फ्लैट्स में रहने वालों को सालाना 1075 रुपये चुकाने होंगे।
पिछले दिनों ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों ने इसी आंकड़े का हवाला देते हुए एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया।