केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ बठिंडा के नवजोत सिंह की ओर से दायर चुनाव याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस मामले में सुनवाई 28 अगस्त को होगी। याचिका में हरसिरमत बादल का चुनाव रद्द करने के साथ-साथ उनकी सदस्यता रद्द किए जाने की मांग की गई है।
उन पर वोट के लिए प्रचार में सिख धर्म के इस्तेमाल और चुनाव अधिकारियों को चुनाव खर्च का गलत ब्योरा देने का आरोप है। आरोप है कि हरसिमरत बादल ने चुनाव पर 10,15,17,022 रुपये खर्च किए जबकि, दर्शाए केवल 52,28,950 रुपये।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिअद-भाजपा ने निजी चैनलों पर चुनाव प्रचार के लिए जारी विज्ञापन में सिख धर्म का इस्तेमाल किया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की रैलियों में खर्च में अपने हिस्से के खर्च को हरसिमरत बादल ने काफी कम बताया है।