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Chandigarh News: पानी बर्बाद करने पर 52 मकान मालिकों को नोटिस

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चंडीगढ़। गर्मी शुरू होते ही शहर में पानी की मांग बढ़ गई है। ऐसे में जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं, उन पर नगर निगम सख्ती कर रहा है। रविवार सुबह पानी बर्बाद करने पर 52 मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया। उन्हें दो दिन का समय दिया गया है। अगर पानी की बर्बादी नहीं रोकी तो 5250 रुपये का चालान कटेगा। निगम ने चालान काटने और नोटिस देने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू की है। पहले दिन 74 मकान मालिकों को नोटिस दिए गए थे और दो लोगों के 5250 रुपये के चालान काटे गए थे। निगम की विभिन्न टीमें रोजाना सुबह साढ़े पांच से साढ़े आठ बजे के बीच शहर के अलग-अलग हिस्सों में घूम रहीं हैं और जो भी व्यक्ति पानी बर्बाद करता दिख रहा है, उस पर नोटिस या चालान की कार्रवाई की जा रही है।
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निगम की तरफ से बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वच्छ पानी से वाहनों और कोर्टयार्ड को धोते हुए या लॉन को पानी देते हुए पाया गया तो उसका सीधे 5250 रुपये का चालान कटेगा। चालान की राशि को पानी के बिल में जोड़कर ही भेज दिया जाएगा। अगर किसी के पानी के मीटर चेंबर में रिसाव पाया गया या टंकी ओवरफ्लो मिली तो दो दिन का नोटिस दिया जाएगा। दो दिन में सुधार नहीं होने पर चालान काटा जाएगा।

पाइपलाइन में बूस्टर पंप लगा मिला तो होगा जब्त
टीमों को जांच के दौरान अगर किसी व्यक्ति के घर में पानी के पाइप लाइन में बूस्टर पंप लगा मिला तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और चालान काटा जाएगा। अगर जुर्माना लगाने के बाद भी कोई बार-बार उल्लंघन करता है तो बिना किसी नोटिस के पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। बता दें कि गर्मियों में शहर में पानी की खपत 5460 लाख लीटर तक पहुंच जाती है, जबकि नगर निगम की क्षमता भाखड़ा नहर और ट्यूबवेलों को मिलाकर भी इससे कम है। इस वजह से ही पानी की बर्बादी पर चालान काटने का फैसला लिया गया है।
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