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BJP नेता के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट

Wed, 06 Jan 2016 08:29 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फिरोजपुर
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बीजेपी नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने का मामला सामने आया है। ऐसा चेक बाउंस होने को लेकर किया गया है। मामला पंजाब के फिरोजपुर का है।
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ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राजबिंदर कौर की अदालत ने दो-दो लाख रुपये के दो चेक बाउंस होने के आरोप में भाजपा के पूर्व फिरोजपुर जिला प्रधान व मौजूदा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नतिंदर मुखीजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।

जज ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि 24 फरवरी तक मुखीजा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए। इसी तरह ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वरिंदर कुमार की अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में पुलिस को आदेश दिए हैं कि 18 मार्च तक मुखीजा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए।
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आशा सिंह पुत्र कुंदन सिंह वासी गांव टिब्बी खुर्द जिला फिरोजपुर ने बताया कि पूर्व भाजपा जिला प्रधान नतिंदर मुखीजा ने अकाली-भाजपा की पिछली सरकार दौरान उनकी जमीन गांव बलड़के कोट बुड्डा तहसील पट्टी जिला तरनतारन में जंगलात विभाग की ओर से सरकारी तौर पर जंगलात लगवाने की आड़ में 90 लाख रुपये की मांग की थी। 40 लाख मुखीजा को एक वरिष्ठ भाजपा नेता के घर पर चार किस्तों में दिए थे।

पांच साल बीतने के बावजूद मुखीजा ने उनका काम नहीं किया। जब मुखीजा से धनराशि वापस मांगी तो आनाकानी करना शुरू कर दिया। मुखीजा ने आशा सिंह को कुछ चेक दिए। आशा सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर वो भाजपा के पंजाब प्रदेश प्रधान कमल शर्मा से मिले, उने भी उन्हें कोई इंसाफ नहीं दिलवाया। सिंह ने कहा कि आखिर में अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। बैंक में चेक लगाए तो वो बाउंस हो गए।

अदालत में याचिका दायर की। मुखीजा अदालत में भी पेश नहीं हुआ। आखिर में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राजबिंदर कौर की अदालत ने मुखीजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। पुलिस को आदेश दिए कि मुखीजा को 24 फरवरी 2016 तक गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए।

इसी तरह मोहिंदर सिंह ने भी मुखीजा के खिलाफ चेक बाउंस का केस अदालत में किया। वहां भी मुखीजा अदालत में पेश नहीं हुए। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वरिंदर कुमार की अदालत ने मुखीजा के खिलाफ गैर जमानती वरंट जारी कर पुलिस को आदेश दिए कि मुखीजा को गिरफ्तार कर 18 मार्च 2016 तक अदालत में पेश किया जाए।
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जमीन बेचने की ली थी कमीशन : मुखीजा
नतिंदर मुखीजा का कहना है कि उसने तो जमीन बेचने संबंधी उनसे अपनी कमीशन ली थी। 18 लाख पचास हजार रुपये आशा सिंह से लिए थे। जब सौदा नहीं बना तो 11 लाख रुपये लौटा दिए थे, सात लाख रुपये रह गए थे। तीन लाख फिर दे दिए थे। चार लाख बाकी रह गए। चार लाख रुपये उन्हें देने थे लेकिन उन्होंने केस वापस नहीं लिया इसलिए चार लाख आशा सिंह को नहीं दिए। बाकी लगे आरोप बेबुनियाद हैं।
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