पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा।
अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी (शिकायतें) सुप्रीत सिंह गुलाटी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार पंजाब में नामांकन पत्र 2-9 अप्रैल तक सुबह 11 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे।
नामांकन पत्रों की जांच 10 अप्रैल को होगी, जबकि 11 और 12 अप्रैल को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 6 और 8 अप्रैल को कोई नामांकन नहीं हो सकेगा।
नामांकन पत्र फॉर्म-2 ए में भरकर दिए जा सकेंगे, जो कि जिला चुनाव अधिकारी के पास उपलब्ध होगा। यह भी बताया कि टाइप किया हुआ फॉर्म भी नामांकन के लिए प्रयोग किया जा सकेगा, परंतु वह निर्धारित परफॉर्मा के अनुसार होना चाहिए।
नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ केवल पांच व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में दाखिल हो सकेंगे। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के सौ मीटर के घेरे में उम्मीदवार के तीन वाहन ही दाखिल हो सकेंगे।