हरियाणा एडवोकेट जनरल कार्यालय में लॉ अधिकारियेां की नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया जो पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट के खिलाफ है। ऐसे में याची ने याचिका लंबित रहते भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने और इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से अपील की है।
हरियाणा एडवोकेट जनरल कार्यालय में लॉ अधिकारियों की नियुक्ति में दिव्यांगों, एससी, बीसी सहित किसी वर्ग को आरक्षण न देने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
याचिका दाखिल करते हुए मोहित गर्ग ने हाईकोर्ट को बताया कि भारत सरकार के समाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने 4 जनवरी 2021 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए दिव्यांग लोगों के लिए पदों की पहचान करने का फैसला लिया था। इसको हरियाणा व पंजाब सरकार स्वीकार कर चुकी है लेकिन दिव्यांगों केलिए 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ जारी नहीं किया जा रहा।
हरियाणा एडवोकेट जनरल कार्यालय में लॉ अधिकारियेां की नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया जो पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट के खिलाफ है। ऐसे में याची ने याचिका लंबित रहते भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने और इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से अपील की है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष को सुनने के बाद याचिका पर हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।