पंजाब में किसी भी पद को डी-रिजर्व करने से पहले मंजूरी लेनी होगी। बगैर इजाजत किसी आरक्षित पद को दूसरे वर्ग में भरने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह हिदायत कल्याण विभाग के रिजर्वेशन सेल ने सभी विभाग प्रमुखों व अधिकारियों को दी है।
सेल ने निर्देश दिए हैं कि अगर एससी-बीसी वर्ग के लिए आरक्षित पद पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता तो इन पदों को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से भरने से पहले कल्याण विभाग से मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी के बाद ही पद डी-रिजर्व हो सकेगा।
आरक्षण नीति लागू न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रबंध है। पद भरने के बाद किसी भी हालत में मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऐसी स्वीकृति मांगने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पद डी-रिजर्व कराने से पहले डायरेक्टर, एससी व बीसी से एनओसी लेना होगा।
प्रमोशन वाले आरक्षित पदों को डी-रिजर्व कराने से पहले भी भलाई विभाग के रिजर्वेशन से सेल से मंजूरी लेनी जरूरी होगी। सरकारी विभागों में सेवाओं और प्रमोशन में सरकार द्वारा जो आरक्षण दिया गया है, उसे सही ढंग से लागू करवाना हर विभाग की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है।