अगर आप किराएदार रखने की सोच रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लें। प्रशासन ने बेहद अहम फरमान जारी किया है। प्रशासन ने 300 वर्ग गज (12 मरले) तक के मकान में रहने वाले रिटायर्ड आर्मी अधिकारियों और कर्मचारियों को हाउस टैक्स में छूट दी थी। लेकिन, प्रशासन ने अपनी नोटिफिकेशन में एक शर्त भी लगा रखी है।
उसके अनुसार 300 वर्ग गज के मकान में रहने वाले उन रिटायर्ड आर्मी अफसरों को हाउस टैक्स से छूट मिलेगी, जिन्होंने अपने मकान में किराएदार नहीं रखे हैं। इस कारण शहर में रहने वाले आर्मी पर्सन नाराज हो गए हैं।
शहर के रिटायर्ड आर्मी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने पंजाब की तर्ज पर सभी तरह के मकानों में हाउस टैक्स में छूट देने की मांग की है। सोमवार को रिटायर्ड मेजर डीएस संधू और मनोनीत पार्षद डीएस संधू ने इस मुद्दे को लेकर पंजाब व हरियाणा के गवर्नर एवं प्रशासक कप्तान सिंह सोलंकी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में मांग की है कि शहर में पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट लागू होता है, ऐसे में पंजाब की तर्ज पर आर्मी पर्सन के हर तरह के मकानों पर हाउस टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। साथ ही किराएदार की लगाई गई है शर्त को हटाया जाए। संधू ने ज्ञापन में कहा है कि किराएदार होने पर अगर टैक्स लिया जाएगा तो 98 प्रतिशत रिटायर आर्मी कर्मचारियों को टैक्स अदा करना पडे़गा।
रिटायर्ड मेजर डीएस संधू का कहना है कि वह पिछले माह छह अन्य आर्मी अधिकारियों के साथ अफसरों से मिले थे। उस समय उन्होंने पंजाब की तर्ज पर हर एरिया के मकानों को हाउस टैक्स में छूट देने की मांग की थी, जिसमें प्रशासन ने आश्वासन दिया था। लेकिन, अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।
10 अक्तूबर तक हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत छूट
प्रशासन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार शहरवासियों को 10 अक्तूबर तक 40 प्रतिशत हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। 11 अक्तूबर से 9 दिसंबर तक 30 प्रतिशत और 10 दिसंबर से 8 फरवरी 2016 तक 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अभी तक नगर निगम के पास एक करोड़ से ज्यादा की राशि हाउस टैक्स से इकट्ठी हुई है।