नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। निगम ने तय किया है कि जिन लोगों ने अभी तक भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, उन्हें 20 फीसदी पेनल्टी व 18 फीसदी सालाना ब्याज टैक्स के साथ चुकाना होगा। जानकारी के अनुसार टैक्स का भुगतान एक जनवरी 2014 से करना होगा।
हालांकि पहले सौ फीसदी पेनल्टी शर्त रखी गई। उससे लोगों को राहत दी गई है। निगम कमिश्नर उमा शंकर गुप्ता का कहना है कि जिन्होंने पहले जारी किए नोटिस के हिसाब से पेनल्टी भरी है। उनके द्वारा जमा करवाई गई अतिरिक्त राशि वापिस साल 2014-15 के प्रॉपर्टी टैक्स में एडजस्ट कर दी जाएगी।
वहीं, जिन प्रॉपर्टी मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स सौ फीसदी जुर्माने के साथ चुकाने के आदेश जारी किए गए है। उन्हें अपना टैक्स 20 फीसदी पेनल्टी व 18 फीसदी ब्याज के साथ चुकाना होगा। उन्होंने लोगों को सरकार द्वारा दी गई राहत का फायदा उठाने की अपील की है।
निगम कमिश्नर का कहना है कि जो लोग इस समय अवधि में भी टैक्स नहीं चुकाएंगे। उनके खिलाफ नगर निगम द्वारा सीधे कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जिसके तहत टैक्स को वसूलने के लिए प्रॉपटी की सीलिंग, अटैचमेंट, सेल व किराए की अटैचमेंट शामिल है।
जिक्रयोग है कि सरकार ने तीस सितंबर तक बिना किसी पेनल्टी व ब्याज से प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी काफी लोग टैक्स चुकाने से रह गए थे। क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकार नियमों में बदलाव करेगी।
इसके बाद पूर्व पार्षद कुलजीत सिंह बेदी ने सरकार व स्थानीय निकाय विभाग को इस संबंधी पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने फैसले को बदलने की अपील की था। वरना कोर्ट की शरण लेने को कहा था। जिसके बाद सरकार ने लोगों को राहत दी है।