अब आप अपने रेंट एग्रीमेंट को पासपोर्ट के वैध प्रमाणपत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। मिनिस्ट्री आफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा तीस जुलाई 2014 को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार पासपोर्ट में एड्रेस प्रूफ के लिए रेंट एग्रीमेंट को प्रमाण माना जाएगा, जिसमें रहते हुए व्यक्ति को एक वर्ष से ज्यादा हो गया हो।
यह रजिस्टर्ड एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के अनुसार हस्ताक्षरयुक्त होना आवश्यक है। चंडीगढ़ में पासपोर्ट के काफी ऐसे आवेदक हैं जिनके पास अपने एड्रेस प्रूफ नहीं होते, सिवाय रेंट एग्रीमेंट के। यहां के निवासियों के अतिरिक्त एक बड़ा वर्ग नौकरीपेशा लोगों का है। जिसमें प्राइवेट जाब करने वाले ज्यादा है।
ऐसी स्थिति में इन लोगों को डाक्यूमेंट की समस्या काफी ज्यादा होती थी। चंडीगढ़ के रीजनल पासपोर्ट अधिकारी राकेश अग्रवाल ने कहा कि इससे आवेदकों को राहत मिल सकेगी।
सेल्फ अटेस्ट करें पास
पासपोर्ट विभाग में पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया आसान बनाते हुए डाक्यूमेंट को सत्यापित करना मान्य कर दिया है। माइनर्स के मामले में अभिभावकों द्वारा सत्यापित कापी, मैरिज प्रूफ के मामले में मैरिज सर्टिफिकेट की सत्यापित कापी मान्य होगी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के मामले में रिटायरमेंट, रजिस्ट्रेशन, पेंशन पेमेंट आर्डर आदि की सत्यापित आवश्यक होंगी।