हरियाणा विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सदन में ऐसा विधेयक भी आया, जिस पर पूरे सदन ने एकमत से सहमति दी। यह हरियाणा विधानसभा सदस्य-सुविधा संशोधन विधेयक-2015 है।
इस विधेयक के तहत विधानसभा सदस्यों को मकान बनाने और कार खरीदने के लिए दिए जाने वाले लोन की राशि में इजाफा कर दिया गया। इसके साथ ही सदन ने हरियाणा विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक-2015 को भी मंजूरी दे दी।
हरियाणा विधानसभा सदस्य-सुविधा अधिनियम-2015 के तहत अब प्रदेश विधानसभा के सदस्यों को मकान बनाने के लिए मिलने वाला लोन 40 लाख की बजाय 60 लाख रुपये मिल सकेगा, जबकि कार खरीदने के लिए अब उन्हें 10 लाख की बजाय 20 लाख रुपये मिल सकेंगे।
इस प्रकार विधानसभा के प्रत्येक सदस्यों को अब 50 लाख के स्थान पर 80 लाख रुपये लोन मिल सकेगा। हरियाणा विधानसभा सदस्य-सुविधा अधिनियम, 1979 की धारा 3 के अंतर्गत अब तक विधानसभा के सदस्यों को कुल 50 लाख रुपये (मकान के लिए 40 लाख और कार के लिए 10 लाख रुपये) लोन ही मिलता था।
सरकार ने यह फैसला जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत लिया है। इसके साथ ही, विधानसभा में सोमवार को हरियाणा विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई।
इसके तहत अब विधानसभा सदस्यों को सचिवीय भत्ते के रूप में 15 हजार रुपये मासिक दिए जाएंगे, जोकि अब तक 10 हजार रुपये मासिक थे। सरकार ने यह फैसला भी जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत लिया है।