हरियाणा के बिजली वितरण निगमों ने बिजली चोरी के मामलों में उपभोक्ताओं को अपील का मौका देने का निर्णय लिया है।
बिजली निगमों के प्रवक्ता ने बताया कि लोड की सही गणना तथा सभी दिशा-निर्देशों की पालना होना और किसी प्रकार की अनियमितता न होना सुनिश्चित करने के लिए निगमों ने अपील प्राधिकरण की स्थापना की है।
अब बिजली चोरी में संलिप्त उपभोक्ता मामले की पुन:समीक्षा के लिए संबंधित महाप्रबंधक ऑपरेशन को अपील कर सकते हैं। महाप्रबंधक को समीक्षा प्रार्थना-पत्र का 15 दिनों के अंदर निपटारा करना होगा।
उपभोक्ता लगाए गए जुर्माने का 50 प्रतिशत अदाकर समीक्षा के लिए अपील कर सकते हैं। यद्यपि अंतिम फैसले तक उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की जाएगी।
यदि अपीलीय अधिकारी अपने स्तर पर 15 दिनों तक अपील पर फैसला नहीं कर पाता है तो समीक्षा के अंतिम निर्णय तक उपभोक्ता का कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा।
उपभोक्ता को समीक्षक अधिकारी के फैसले के 72 घंटे के अंदर यदि कोई बकाया राशि है तो वह अदा करनी होगी। प्रवक्ता ने बताया कि इस आशय की घोषणा गत् दिनों हरियाणा के बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने की थी।