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चंडीगढ़ में महंगा हुआ पानी: आज से नए नियम लागू, कलेक्टर रेट बढ़े; बैंकिंग और टैक्स में भी बदलाव

Wed, 01 Apr 2026 08:08 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

आयकर अधिनियम 2025 लागू होने से नियम सरल हुए हैं और नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय पर धारा 87ए के तहत टैक्स छूट मिलेगी। बैंकिंग सेवाएं भी महंगी हो गई हैं। फ्री लिमिट के बाद एटीएम से नकद निकासी पर 23 रुपये प्लस जीएसटी शुल्क देना होगा।
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चंडीगढ़ में पानी महंगा - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा।
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चंडीगढ़ के लोगों को आज से पानी के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। नगर निगम ने पानी के टैरिफ में करीब 5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। कचरा संग्रहण शुल्क और सीवरेज सेस पहले ही बढ़ चुके हैं, जिससे जन सुविधाओं पर कुल खर्च बढ़ेगा। 

वहीं, शहर में प्रॉपर्टी भी महंगी हो गई है और कलेक्टर रेट में करीब 25 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। 

नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 से 15 किलोलीटर तक पानी की दर 3.48 रुपये से बढ़ाकर 3.65 रुपये प्रति किलोलीटर कर दी गई है। 16 से 30 किलोलीटर खपत पर अब 6.95 रुपये के बजाय 7.30 रुपये प्रति किलोलीटर चुकाने होंगे। 
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60 किलोलीटर से अधिक खपत पर दर 11.58 रुपये से बढ़कर 12.16 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। बिना मीटर कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के मासिक शुल्क में भी वृद्धि की गई है। संस्थागत और व्यावसायिक उपभोक्ताओं तथा ट्यूबवेल पानी की दरों में भी संशोधन किया गया है, जिससे औद्योगिक इकाइयों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 
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दूसरी ओर, आयकर अधिनियम 2025 लागू होने से नियम सरल हुए हैं और नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय पर धारा 87ए के तहत छूट मिलेगी। 

बैंकिंग सेवाएं भी महंगी हो गई हैं—फ्री लिमिट के बाद एटीएम से नकद निकासी पर 23 रुपये प्लस जीएसटी शुल्क देना होगा, जबकि यूपीआई आधारित कैश निकासी को भी अब एटीएम ट्रांजेक्शन में गिना जाएगा।  

इसके अलावा गैस सिलेंडर की कीमतें हर महीने तय होंगी, टोल प्लाजा कैशलेस होंगे और देशभर में ई20 पेट्रोल को बढ़ावा दिया जाएगा।
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