हरियाणा सरकार डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना लाई है। योजना के तहत उपभोक्ता बिना सरचार्ज के अपने बकाया बिजली बिल एकमुश्त या छह आसान किश्तों में जमा करवा सकेंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के बाद उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने योजना को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। ये 31 मई तक प्रभावी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र में 2 किलोवाट लोड तक के कनेक्शन कटे हुए घरेलू व गैर घरेलू और शहरी क्षेत्र के 2 किलोवाट लोड तक के घरेलू उपभोक्ताओं पर ये योजना लागू होगी।
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वर्ष 2016 में भी राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना लागू की थी। लेकिन, नोटबंदी के कारण नकदी की कमी के चलते काफी उपभोक्ता चाह कर भी इस योजना का लाभ नहीं ले सके। ऐसे उपभोक्ताओं की मांग पर सरचार्ज माफी योजना 2017 को शुरू किया जा रहा है
बिल की मूल राशि एकमुश्त अथवा किश्तों में अदा करने वाले उपभोक्ताओं की सरचार्ज राशि फ्रीज कर दी जाएगी। पहले साल में छह बिल जमा कराने के बाद सरचार्ज की 40 प्रतिशत राशि माफ होगी, जबकि दूसरे साल में बिलों की पूरी अदायगी के बाद सरचार्ज की 30 प्रतिशत राशि माफ कर दी जाएगी। तीसरे साल में बिलों की पूरी अदायगी के बाद बाकी सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।
यदि उपभोक्ता योजना को अपनाने के बाद लगातार तीन बिजली बिलों की अदायगी में चूक करता है तो उसका बाकी सरचार्ज माफ नहीं होगा। बिजली कनेक्शन कटे हुए उपभोक्ताओं को मूलधन एकमुश्त जमा कराने या पहली किश्त की अदायगी के बाद कनेक्शन मिल जाएगा।