हरियाणा में कोविड-19 के उपचार एवं प्रबंधन में उपयोग की जा रही वस्तुओं और सेवाओं पर अब जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दरों में कमी से संबंधित अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। यह अधिसूचना 14 जून 2021 से लागू होकर 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी।
प्रदेश सरकार ने नई दरें 12 जून 2021 को 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की सिफारिशों के अनुरूप तय की हैं। अधिसूचना के अनुसार टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन-बी पर जीएसटी नहीं लगेगा।
कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 15 अन्य वस्तुओं जैसे मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, हेपरिन (एंटी-कोगुलेंट्स), कोविड टेस्टिंग किट, इंफ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट, आईएल6, डी-डिमर, सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एलडीएच, फेरिटिन, प्रो कैल्सीटोनिन (पीसीटी), ब्लड गैस रिजेंटस, हैंड सैनिटाइजर, नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन के साथ इस्तेमाल के लिए हेलमेट, श्मशान के लिए गैस, इलेक्ट्रिक, अन्य भट्टियां, पल्स ऑक्सीमीटर, हाई फ्लो नेजल केनुला डिवाइस, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जनरेटर, वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीन, आईसीयू वेंटिलेटर्स के लिए नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन नेजल या ओरोनेजल मास्क और तापमान जांच उपकरण पर 2.5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। एंबुलेंस पर जीएसटी दर 6 प्रतिशत तय की गई है।