शहर में बिजली के नए रेट को लोकसभा चुनाव के बाद ही लागू किया जाएगा। इस संबंध में चुनाव कमीशन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार एडवोकेट अजय जग्गा की ओर से 21 मार्च को जेईआरसी के सामने चुनाव के समय बिजली के रेट में इजाफा नहीं किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था।
इस मामले में जेईआरसी की ओर से चुनाव आयोग से अनुमति लिए जाने की बात कही गई। 29 मार्च को चुनाव आयोग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत बिजली की दरों में इजाफा तो नियमों के तहत किया जा सकता है, लेकिन इस मामले को चुनाव के बाद ही लागू किया जाए।