हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के एडवांस और मेडिकल बिल की मंजूरी शर्तों को सरल बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर और उनके आश्रित भी लाभान्वित होंगे।
उन्होंने कहा कि एक लाख रुपये तक के एडवांस और मेडिकल बिलों की स्वीकृति जिला के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी। पांच लाख रुपये तक के एडवांस तथा मेडिकल बिलों की मंजूरी विभागाध्यक्षों द्वारा दी जाएगी। पांच लाख से अधिक के एडवांस और मेडिकल बिलों के लिए संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव स्वीकृति देने में सक्षम होंगे।