पंजाब में स्वास्थ्य विभाग ने लंबे समय तक गैर हाजिर रहने वाले मुलाजिमों पर शिकंजा कस दिया है। अब कोई मुलाजिम तीन माह से ज्यादा समय तक एक्स-इंडिया-लीव (विदेश जाने) पर नहीं जा सकेगा। सेहतमंत्री सुरजीत ज्याणी के आदेश पर नई नीति लागू कर दी गई है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार बड़ी संख्या में मुलाजिम एक्स-इंडिया-लीव लेकर विदेश चले जाते हैं। छुट्टी लेने की अधिकतम सीमा तय नहीं थी।
मुलाजिम एक महीने से लेकर एक साल तक की छुट्टी पर रहते हैं। हालांकि एक्स-इंडिया-लीव की यह शर्त होती है कि मुलाजिम बाहर जाकर नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन चोरी-छिपे वे नौकरी भी कर लेते हैं। इससे विभाग का काम प्रभावित होता था क्योंकि मुलाजिम के छुट्टी पर होने के कारण उस जगह पर किसी दूसरे को भी तैनात नहीं किया जा सकता है। इसे देखते हुए सेहतमंत्री ने एक्स-इंडिया-लीव के संबंध में खास हिदायतें जारी की हैं।
तमाम कैडर के डायरेक्ट्रेट और फील्ड स्टाफ की एक महीने तक की एक्स-इंडिया-लीव अब हेल्थ डायरेक्टर मंजूर करेंगे। एक से तीन महीने की एक्स-इंडिया-लीव सेहतमंत्री की अप्रूवल के बाद ही दी जाएगी। आमतौर पर किसी को भी तीन महीने से ज्यादा एक्स-इंडिया-लीव नहीं दी जाएगी। खास परिस्थितियों में अगर किसी को तीन महीने से ज्यादा की छुट्टी चाहिए होगी, तो पूरी पड़ताल की जाएगी।
कमेटी करेगी पड़ताल
सेहत, परिवार भलाई और सेहत सेवाएं (सामाजिक बीमा) के डायरेक्टरों की कमेटी पता करेगी कि वास्तव में छुट्टी की जरूरत है या नहीं। उसके बाद कमेटी सेहतमंत्री को सिफारिश करेगी, उनके अप्रूवल से छुट्टी दी जाएगी। इस संबंध में सेहत व परिवार भलाई डायरेक्टरों, पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के एमडी, एनआरएचएम के मिशन डायरेक्टर, एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आयुर्वेद व होम्योपैथी के प्रमुख को हिदायतें जारी कर दी गई हैं।
शिक्षा विभाग ने भी की कार्रवाई
लंबे समय तक ड्यूटी से गैर हाजिरी दूसरे विभागों के लिए भी समस्या बनी हुई है। हाल ही में शिक्षा विभाग ने ऐसे कई मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें वे लोग हैं, जो नोटिस के बाद अपना पक्ष रखने भी विभाग के पास नहीं पहुंचे।