पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरू होने वाले नये शिक्षा सत्र से इवनिंग लॉ की पढ़ाई नहीं होगी। पीयू की तरफ से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इवनिंग लॉ की टाइमिंग पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपत्ति जताई थी। इसी के चलते पीयू प्रबंधन ने इवनिंग लॉ बंद करने का फैसला लिया था।
हालांकि जो पहले से इवनिंग लॉ दूसरे और तीसरे साल में पढ़ रहे हैं, उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा। लेकिन इवनिंग में नई कक्षा शुरू नहीं होगी। पीयू केलॉ विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि नये सेशन से एलएलबी की सुबह की शिफ्ट साढ़े आठ बजे से चार बजे तक चलेगी और इवनिंग की नई कक्षा शुरू नहीं की जाएगी।
दरअसल पीयू में दो शिफ्ट में लॉ की पढ़ाई होती थी। इवनिंग लॉ में शहर का इच्छुक अधिकारी और कर्मचारी वर्ग भी लॉ की पढ़ाई करते थे। लेकिन 2008 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया। एलएलबी के लिए एक सप्ताह में कम से कम 30 घंटे की पढ़ाई अनिवार्य की गई, लेकिन इसके बावजूद पीयू में इवनिंग लॉ साढ़े पांच से सवा नौ बजे की टाइमिंग में चलती रही।
अब इस सेशन से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सख्ती दिखाई तो पीयू प्रबंधन ने इवनिंग की टाइमिंग दोपहर एक बजे से करने का प्रस्ताव रखा। ताकि सप्ताह में 30 घंटे या रोजाना छह घंटे की पढ़ाई केनियम को पूरा किया जा सके, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। क्योंकि इवनिंग लॉ में वह तबका दाखिला लेता है, जो पांच बजे तक अपने दफ्तर में काम करने केबाद पढ़ने आ सकता है।