मोहाली में 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें फौजदारी के मामलों को छोड़कर अन्य सभी लंबित केसों का निपटारा राजीनामे के तहत किया जाएगा।
जिला एवं सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी परमिंदर सिंह ने बताया कि यह अदालत शहर के साथ सब डिवीजन डेराबस्सी और खरड़ की अदालतों में भी लगेंगी।
वहीं, सीजेएम पुनीत मोहन शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में केसों की सुनवाई के लिए कोर्ट फीस नहीं लगती है। यदि अदालत के माध्यम से केस का निपटारा होता है तो अदा की हुई कोर्ट फीस को वापस करना सुनिश्चित किया जाता है।
उन्होंने यह भी बताया कि जिन मामलों की सुनवाई लोक अदालत में होती है, उनके खिलाफ दोबारा अपील नहीं की जा सकती।