फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पहले बहू को सताया, फिर केस दर्ज होने पर समझौते के लिए आयोग पहुंची सास, बोली- हमारी गलती है

Fri, 09 Aug 2019 12:18 PM IST
खुशबू गोयल महबूब अली, अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
विज्ञापन
फाइल फोटो
विज्ञापन
पहले बहू को सताया और फिर जब केस दर्ज हो गया तो समझौते के लिए सास आयोग पहुंच गई। ऐसे करीब 15 मामले सामने आए हैं। दहेज प्रताड़ना का डर पति से अधिक सास को सताने लगा है। दहेज प्रताड़ना से बचने के लिए प्रदेश के रोहतक, कुरुक्षेत्र, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद कई जिले की सास महिला आयोग में पत्र देकर बहू की वापसी की गुहार लगा रही है।
विज्ञापन


पत्र में लिखा जा रहा है कि उसकी गलती से ही बहू ने उसके बेटे और पति की शिकायत की है। बस एक बार फैसला करा दो, वह भविष्य में बहू को परेशान नहीं करेंगी। वह अपने बेटे और बहू को अलग देखना नहीं चाहती हैं। 15 मामलों में फैसला कराया जा चुका है।

पिछले दो माह में प्रदेशभर की 30 सास ने समझौते के लिए पत्र दिए हैं। इनमें से 15 मामलों में सुलह कराई जा चुकी है। बाकी में सुलह का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन

- प्रतिभा सुमन, चेयरमैन, राज्य महिला आयोग
विज्ञापन

इस तरह के मामलों की बानगी

केस एक: सोनीपत के गोहाना निवासी महिला ने पांच जुलाई को महिला आयोग में पत्र देते हुए कहा कि उसके बेटे की शादी दो साल पहले रोहतक निवासी युवती के साथ हुई थी। बहू ने उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दी। महिला ने कहा कि वह काम नहीं करने को लेकर बहू को डांट देती थी, इस कारण ऐसा किया गया है। वह भविष्य में ऐसा नहीं करेंगी। इसके बाद महिला आयोग की चेयरमैन ने दंपति के बीच सुलह करा दी।

केस दो: रोहतक के सेक्टर तीन निवासी 50 वर्षीय महिला ने 2 जून को महिला आयोग को पत्र देते हुए कहा कि उसकी सोनीपत की रहने वाली पुत्रवधू ने परिवार पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। बताया कि मैं ही बहू को परेशान कर रही थी। अब भविष्य में कभी भी परेशान नहीं करूंगी। दोनों के बीच सुलह करा दी जाए। काउंसिलिंग के बाद महिला आयोग ने दंपति के बीच सुलह करा दी।

केस तीन: पानीपत के सिटी थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 21 मई को महिला आयोग को पत्र देते हुए कहा कि उसकी वजह से उसकी बहू ने बेटे और पति के खिलाफ झूठी परेशान करने की शिकायत दी है। जबकि वह खुद बहू को परेशान कर रही थी। अब भविष्य में परेशान नहीं करेंगी। सुलह करा दी जाए।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें