इसमें जिसके लिए अदालत की तरफ से अनुमति मिल गई है। एनआईए की तरफ से अदालत से अपील की गई थी कि केस की सुनवाई लगातार की जाए। ऐसे में उक्त केस की सुनवाई लगातार दो दिन चलेगी। पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकी दिसंबर 2015 में पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुसे थे। 2 जनवरी, 2016 की सुबह साढ़े तीन बजे आतंकी असलहा और हथियारों से लैस होकर एयरबेस स्टेशन में दाखिल हुए थे।
इस हमले में एयरबेस के अंदर सात सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, जबकि करीब 37 अन्य लोग घायल हो गए थे। हमला करने आए सभी आतंकी मारे गए थे। वहीं, इस मामले की जांच कर रही एनआईए को कई ऐसे प्रमाण मिले थे, जिससे यह बात साफ हो गई थी कि हमला करने वाले सभी आतंकी पाकिस्तान के थे।
वहीं, हमले के समय भी आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं व परिवार के संपर्क में थे। इसके अलावा जिस रास्ते से आतंकी आए थे वहां से एनआईए को पाकिस्तान में बने फूड पैकेट, एनर्जी ड्रिंक की खाली बोतलें व अन्य सामान बरामद हुआ था।
सलविंदर को नहीं मिली कार बेचने की अनुमति
एनआईए की अदालत ने एसपी सलविंदर सिंह की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी उस एसयूवी महिंद्रा स्कार्पियो कार को बेचने की अनुमति मांगी थी। इसे आतंकी उनसे छीनकर एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंचे थे। हालांकि एनआईए की तरफ से इस चीज का विरोध किया गया था। क्योंकि यह केस में अहम चीज है।