28 अगस्त यानी कल होने जा रहे मोहाली मेयर चुनाव में इस बार हुड़दंगबाजी नहीं चलेगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है। सेक्टर-68 स्थित नगर निगम भवन में शुक्रवार को होने वाले मेयर चुनाव में इस बार सुरक्षा पहरा काफी मजबूत होगा। नगर निगम भवन के अंदर तो दूर बाहर भी परिंदा पर नहीं मार पाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट तेजिंदर पाल सिद्धू ने चुनाव वाले दिन निगम भवन के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने के आदेश दिए है। ऐसे में निगम भवन के पास पांच या पांच से अधिक लोग एक साथ नहीं खड़े हो पाएंगे। वहीं, यह आदेश पैरा मिलेट्री फोर्स, मिलेट्री फोर्स, सरकारी ड्यूटी में तैनात अधिकारी/ कर्मचारी, धार्मिक रस्मों में शामिल होने जा रहे लोगों पर लागू नहीं होगा।
जानकारी के मुताबिक, 18 अगस्त को नगर निगम भवन में मेयर चुनाव तय किया गया था। लेकिन, सत्ताधारी अकाली-भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। ऐसे में उनके पार्षदों में सदन के अंदर जमकर तोड़फोड़ की थी। जैसे ही उनके समर्थकों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने निगम भवन के बाहर खड़े कांग्रेसी और आजाद ग्रुप के पार्षदों पर पथराव कर दिया था।
इसके बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थर और ईंटें चलीं थीं। इस दौरान विधायक सिद्धू और कई पार्षदों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। वहीं, माहौल खराब होता देख मंडल कमिश्नर एस राजू ने चुनाव कैंसिल कर दिया था।
दूसरी तरफ कांग्रेसी गुट के पार्षद कुलजीत सिंह बेदी ने अदालत में इस सारे घटना क्रम पर याचिका दायर की थी। इसके बाद अदालत ने चुनाव वाले दिन पुख्ता सुरक्षा इंतजाम व वीडियोग्राफी करवाने के आदेश प्रशासन को दिए थे। अदालत ने साफ किया है कि यदि नियमों की पालना नहीं होगी, तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।