पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जगरांव में हुई नरेंद्र मोदी की फतेह रैली को लेकर लुधियाना प्रशासन के खिलाफ याचिका को रद्द कर दिया है।
मोगा निवासी बूटा सिंह बैरागी ने हाईकोर्ट में लुधियाना प्रशासन के 20 फरवरी 2014 के आदेशों के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि लुधियाना प्रशासन ने जगरांव रैली ग्राउंड के समीप धंधा करने वाले रेहड़ी फड़ी और झुग्गी वालों को वहां से हटाने के निर्देश जारी किए थे।
याचिका में आरोप लगाया कि जगरांव में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की फतेह रैली को लेकर प्रशासन ने राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए ये निर्देश दिए। याचिका में आगे कहा गया है कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए मजदूरों और उनके बच्चों को जबरदस्ती रैली स्थल पर लाया गया।
चीफ जस्टिस संजय किशन कौल पर आधारित खंडपीठ ने कहा कि ये अब याचिका कोई मायने नहीं रखती और समस्या से अधिक राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने याचिका को रद्द कर दिया।