नाबालिग बच्चों से कुकर्म के आरोपी ‘थियेटर एज’ एनजीओ के संचालक और डायरेक्टर जुल्फिकार खान के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हैं।
जुल्फिकार के खिलाफ अप्राकृतिक यौन शोषण, अश्लील कृत्य, धमकाने व पोक्सो एक्ट की धारा 6 व 14 के तहत केस चलाया जाएगा। 18 नवंबर से केस का ट्रायल शुरू होगा। वहीं एक नाबालिग पीड़ित की ओर से कोर्ट में दायर अर्जी को आधार बनाते हुए बचाव पक्ष की अपील को भी अदालत ने खारिज कर दिया।
इसमें बचाव पक्ष ने अर्जी के आधार पर जुल्फिकार पर लगे आरोपों को खारिज करने की अपील की थी। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 8 सितंबर को कोर्ट में चालान पेश किया था।
सोमवार को अदालत में जुल्फिकार के खिलाफ आरोप तय करने से पहले नाबालिग पीड़ित की अर्जी पर सुनवाई हुई। इस अर्जी में शिकायतकर्ता नाबालिग ने कहा था कि पुलिस ने इस मामले में कभी उसके बयान नहीं लिए हैं।
साथ ही पुलिस ने जो आपत्तिजनक तस्वीरें पेश की हैं उनमें भी वह नहीं है। इसके अलावा जुल्फिकार ने कभी उससे कुकर्म नहीं किया। बचाव पक्ष ने इस अर्जी को आधार बनाते हुए जुल्फिकार को आरोपमुक्त करने की अपील की थी।