पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंत्री अमन अरोड़ा, डिप्टी स्पीकर जयकृष्ण रोड़ी और विधायक कुलवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल आवास के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में 19 मई तक ट्रायल पर रोक लगा दी है। साथ ही यूटी प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
अमन अरोड़ा, जय कृष्ण रोड़ी व कुलवंत सिंह ने उनके खिलाफ अक्तूबर 2021 में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से की थी। याचिका में बताया गया कि तीन अक्तूबर 2021 को लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में याचिकाकर्ता ने अपने साथियों के साथ चंडीगढ़ में राज्यपाल के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के चलते चंडीगढ़ पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की थी।
इस मामले में दिल्ली के आप विधायक जरनैल सिंह को चंडीगढ़ की जिला अदालत ने 29 अक्तूबर 2022 को जमानत भी दे चुकी है। एफआईआर रद्द करने से जुड़ी उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने ट्रायल पर 19 मई तक रोक लगा दी और चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है। अब इन याचिकाओं पर भी समान आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने सभी पर एक साथ सुनवाई का निर्णय लिया है।