शहर की मेयर आशा जसवाल व भाजपा पार्षदों रवि कांत और राजेश कुमार कालिया को पुलिस जल्द ही समन भेज कर जांच में शामिल होने का आदेश जारी करेगी।
फिलहाल पुलिस ने मामले में स्नेहालय की सुपरिंटेंडेंट मुकेश लता के बयान दर्ज किए है। स्नेहालय के अन्य कर्मचारियों के बयान सोमवार को दर्ज किए जाएंगे।
पुलिस ने मेयर और दोनों पार्षदों पर स्नेहालय में जबरन घुसने की धारा के अलावा कई अन्य संगीन धाराएं लगाई हैं। पुलिस को मुकेश लता ने बताया कि मेयर के साथ आए अन्य लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की थी।
मलोया थाना पुलिस ने मेयर व पार्षदों के खिलाफ आईपीसी की धारा 332 , 353 (सरकारी मुलाजिमों के साथ बदसलूकी करना व ड्यूटी में बाधा पहुंचाना), 342 (बच्चों को गैरकानूनी रूप से कमरे में बंद करना), 506 (धमकाना), 228 भी (पीड़ित नाबालिग की पहचान उजागर करना पोक्सो एक्ट की धारा 23 (पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करना) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 74/87 (जुवेनाइल की गोपनीयता भंग करना) लगाई हैं।