तलाक के बिना अपने प्रेमी के साथ सहमति संबंध में रह रही विवाहिता ने अपने पति और ससुरालियों से जान का खतरा बताकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए अर्जी डाली। हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज बजाज ने याचिका खारिज कर महिला को फटकार लगाई। इसके बाद विवाहिता और उसके प्रेमी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगा दिया।
विवाहिता सोनू और उसके प्रेमी सुखवीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सोनू के पति और उसके परिजनों से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। याचिका में सोनू का कहना था कि उसकी शादी गुरजीत सिंह से हुई है और उसके तीन बच्चे हैं। छह महीने पहले वह सुखवीर सिंह के सपंर्क में आई और दोनों में प्रेम हो गया।
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इस बारे में जब सोनू के पति और घर वालों को पता चला तो उन्होंने सोनू और उसके प्रेमी को जान से मारने की धमकी दी। दोनों ने इस बारे में पटियाला पुलिस प्रमुख को एक मांग पत्र देकर सुरक्षा की मांग की थी लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की, जिसके चलते दोनों ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई।
जस्टिस मनोज बजाज ने याचिका पर सुनवाई को दौरान कहा कि तलाक के बिना ऐसे संबंधों को वैध नहीं माना जा सकता। यह एक अपवित्र गठबंधन है। इसके अलावा याचिका बिना कोई ठोस आधार के दायर की गई है, जो कानूनी अधिकार का दुरुपयोग है।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए विवाहिता और उसके प्रेमी को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण पटियाला में जुर्माना राशि जमा करवाने का आदेश दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पटियाला को भी आदेश दिया कि वे जुर्माना राशि की वसूली और जमा कराना सुनिश्चित करें।