फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चंडीगढ़ में आज से कई बदलाव: पानी-सीवर के दाम बढ़े, फायर एनओसी लेना भी महंगा... जानें जेब पर कितना पड़ेगा बोझ

Tue, 01 Apr 2025 02:14 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

चंडीगढ़ निगम की तरफ से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की फीस बढ़ा दी गई है। बंद पड़े स्वीमिंग पूल भी आज से खुल जाएंगे। अब लोगों को डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट लेना भी महंगा पड़ेगा। हालांकि, शहर में पार्किंग के दाम में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
विज्ञापन
चंडीगढ़ में कई बदलाव - फोटो : Adobe Stock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आज से नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू हो गया है। चंडीगढ़ में आज से कई बदलाव देखने को मिलेंगे। पानी के दाम पांच फीसदी बढ़ गए हैं। जल्द संपत्ति कर भी बढ़ेगा और नया डीसी रेट भी लागू होगा। हालांकि अधिसूचना महीने के अंत में जारी होगी।
विज्ञापन


इसके अलावा कई सेवाओं के शुल्कों में भी संशोधन होगा। नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू होगा और नई आबकारी नीति भी लागू हो जाएगी। लेकिन ठेकों की नीलामी में गड़बड़ी के आरोप के चलते मामला हाईकोर्ट में लंबित है। वहीं पार्किंग के दाम अभी नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि नगर निगम ने अभी तक शहर की पार्किंग का टेंडर किसी ठेकेदार या फर्म को नहीं दिया है। फिलहाल निगम खुद करीब 89 पार्किंग स्थलों के साथ शहर की पार्किंग का प्रबंधन कर रहा है।

यह भी पढ़ें: चंडीगढि़यों पर टैक्स का बोझ: कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स दोगुना, रेजिडेंशियल तीन गुना बढ़ा; नई दरें आज से लागू
विज्ञापन

हर साल बिना किसी मंजूरी के बढ़ जाते हैं पानी के 5 फीसदी दाम

एक अप्रैल से पानी के दाम पांच फीसदी बढ़ गए हैं। यह बढ़ोतरी अगले बिलिंग साइकिल में दिखाई देगी। निगम के अधिकारियों ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर साल बिना किसी मंजूरी के 5 फीसदी दाम बढ़ जाते हैं। पानी के साथ गार्बेज चार्जेस में भी बढ़ोतरी होगी। मंगलवार से सिर्फ घरेलू ही नहीं, व्यावसायिक, औद्योगिक, सरकारी ऑफिस, अर्द्ध सरकारी ऑफिस, संस्थान, होटल, सिनेमा, टैक्सी स्टैंड व अन्य के पानी के दाम भी बढ़ जाएंगे। इससे करीब 1.85 लाख कनेक्शनों को अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे।

अब ये दाम चुकाने होंगे

घरेलू उपयोग                           दाम             एक अप्रैल से नए दाम
1-15 केएल                      3.31 रुपये             3.46 रुपये
16-30 केएल                    6.62 रुपये            6.95 रुपये
31-60 केएल                  11.03 रुपये           11.58 रुपये
60 केएल से अधिक          22.05 रुपये          23.15 रुपये

पीने के पानी की बर्बादी पर देना होगा 5788 रुपये जुर्माना

नगर निगम की टीमें इसी महीने से पानी बर्बाद करने वालों पर जुर्माना लगाना शुरू कर देंगी। यह अभियान 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 जून तक जारी रहेगा। जो कोई भी पीने के पानी का उपयोग कारों या बरामदों को धोते हुए पकड़ा जाएगा उस पर ऑन द स्पॉट जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि 5788 रुपये होगी और निगम इसे पानी के बिल में जोड़ कर भेज देगा। इसे लेकर निगम की तरफ से कुछ दिन पहले एक नोटिस भी जारी किया जा चुका है ताकि लोग जागरूक हो जाएं।

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना हुआ महंगा

निगम के फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की फीस बढ़ा दी है। राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) 2016 के तहत अलग-अलग प्रकार की इमारतों के लिए न्यूनतम 6615 रुपये या 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर (जो भी अधिक हो) की दर से फीस चुकानी होगी। ग्रुप-ए (आवासीय भवन) की श्रेणी में लॉजिंग हाउस, हॉस्टल, होटल आदि को 6615 रुपये या 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फीस देनी होगी। हालांकि, एक या दो परिवारों के निजी आवास (ए-2) और अपार्टमेंट (ए-4) को इस शुल्क से छूट दी गई है। ग्रुप-बी (शैक्षिक संस्थान) की श्रेणी में स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों और ग्रुप-सी में अस्पताल, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रुप-डी में सभी सभी भवनों को 6615 रुपये या 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फीस देनी होगी। धार्मिक स्थलों को इस शुल्क से छूट दी है।
विज्ञापन

लागू होगा नया डीसी रेट, अप्रैल के अंत तक अधिसूचना

हर साल 1 अप्रैल से नया डीसी रेट जारी होता है। इसमें विभिन्न कैटेगरी के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। इस बार भी 1 अप्रैल से डीसी रेट लागू हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार कई कैटेगरी में कर्मचारियों का वेतन 5 से 10 फीसदी तक बढ़ाने की तैयारी है लेकिन इस बार इसकी अधिसूचना होने में कुछ दिन लगेंगे। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि महीने के अंत तक इसकी अधिसूचना होगी।

नई आबकारी नीति होगी लागू

यूटी प्रशासन की नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी, लेकिन ठेकों की नीलामी में गड़बड़ी के आरोप के चलते मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। नई नीति में कई बदलाव किए गए हैं। दाम नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है। शराब की खरीद-फरोख्त पर नजर रखने के लिए विभाग ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का प्रावधान रखा है। 3 अप्रैल को अदालत में इस मामले में सुनवाई है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें