पीने के पानी की बर्बादी पर देना होगा 5788 रुपये जुर्माना
नगर निगम की टीमें इसी महीने से पानी बर्बाद करने वालों पर जुर्माना लगाना शुरू कर देंगी। यह अभियान 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 जून तक जारी रहेगा। जो कोई भी पीने के पानी का उपयोग कारों या बरामदों को धोते हुए पकड़ा जाएगा उस पर ऑन द स्पॉट जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि 5788 रुपये होगी और निगम इसे पानी के बिल में जोड़ कर भेज देगा। इसे लेकर निगम की तरफ से कुछ दिन पहले एक नोटिस भी जारी किया जा चुका है ताकि लोग जागरूक हो जाएं।
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना हुआ महंगा
निगम के फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की फीस बढ़ा दी है। राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) 2016 के तहत अलग-अलग प्रकार की इमारतों के लिए न्यूनतम 6615 रुपये या 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर (जो भी अधिक हो) की दर से फीस चुकानी होगी। ग्रुप-ए (आवासीय भवन) की श्रेणी में लॉजिंग हाउस, हॉस्टल, होटल आदि को 6615 रुपये या 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फीस देनी होगी। हालांकि, एक या दो परिवारों के निजी आवास (ए-2) और अपार्टमेंट (ए-4) को इस शुल्क से छूट दी गई है। ग्रुप-बी (शैक्षिक संस्थान) की श्रेणी में स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों और ग्रुप-सी में अस्पताल, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रुप-डी में सभी सभी भवनों को 6615 रुपये या 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फीस देनी होगी। धार्मिक स्थलों को इस शुल्क से छूट दी है।