चंडीगढ़। कजहेड़ी में तीन साल पहले एक महिला पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे गंभीर आपराधिक कृत्य मानते हुए आरोपी को दंडित किया। दोषी जलालुद्दीन उर्फ रिहान (26) मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अप्रैल 2022 में जलालुद्दीन पीड़िता के मकान में किराए पर रह चुका था जिससे दोनों के बीच पहचान थी। मकान छोड़ने के बाद आरोपी महिला को लगातार फोन कर परेशान करने लगा। जब पीड़िता ने फोन न करने की सख्त हिदायत दी तो आरोपी बात करने के बहाने उसके घर पहुंच गया। इस दौरान कहासुनी बढ़ गई और गुस्से में आकर उसने महिला के पेट में चाकू से हमला कर दिया।
हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को सेक्टर-16 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका कई दिनों तक इलाज चला। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने दोष सिद्ध मानते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई।