मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में कुल 278 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2,07,81,211 वोटर करेंगे। 278 उम्मीदवारों में से 254 पुरुष और 24 महिलाएं हैं। वोटरों में पुरुष 1,09,50,735, महिलाएं 9,82,916 और थर्ड जैंडर 560 वोटर हैं। इनमें से 3,94,780 वोटर पहली बार वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट टाइम वोटरों को सम्मानित करने के लिए पोलिंग बूथों पर विशेष व्यवस्था भी की गई है।
ध्वनि प्रदूषण के मामलों में 59 नोटिस जारी
मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय द्वारा चुनाव आचार संहिता लागू किए जाने के बाद ध्वनि प्रदूषण संबंधी निगरानी के दौरान पंजाब में 10 मई से 15 मई के बीच 59 नोटिस जारी किए हैं।
आचार संहिता उल्लंघन की 2060 शिकायतें
पंजाब में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी कुल 2060 शिकायतें मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय को मिली हैं। इनमें से 1762 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है जबकि 298 अभी विचाराधीन हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार, भारतीय चुनाव आयोग से 181 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 164 का निपटारा कर दिया गया है जबकि 17 शिकायतों पर विचार जारी है।
पंजाब में चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान कुल 283 करोड़ की वस्तएं और नकदी जब्त की गई है। इसमें 32.7 की करोड़ की नकदी भी शामिल हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. एस. करुणा राजू ने बताया कि अलग-अलग सर्विलांस टीमों द्वारा 13,51,369 लीटर शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपये बनती है। इसी तरह 8102 किलो नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं, जिनकी कीमत 218 करोड़ बनती है।
मतदान में गड़बड़ी का संदेह हो तो भरें फार्म 49ए
मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. एस. करुणा राजू ने बताया कि सभी पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को उपलब्ध कराने के लिए हजारों की संख्या में फार्म 49ए छपवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता को ईवीएम पर अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में बटन दबाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वीवीपैट पर नजर आई परची में उक्त प्रत्याशी का नाम नहीं है तो वह हाथ उठाकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकता है।
इस मौके पर मतदाता को फार्म 49ए भरने के लिए दिया जाएगा, जिसके आधार पर तुरंत जांच के बाद अगर यह पाया गया कि शिकायत सही है तो मतदान रोका जा सकता है और उक्त मतदाता को फिर से मतदान करने का मौका भी दिया जाएगा।
डा. राजू ने बताया कि ईवीएम पर बटन दबाने के बाद अगले सात सेकेंड के लिए वीपीपैट में एक परची दिखाई देगी, जिस पर उस प्रत्याशी का नाम व चुनाव चिह्न दिखाई देगा, जिसके लिए ईवीएम का बटन दबाया गया था। अगर ऐसा नहीं होता, या ईवीएम का बटन जिसके लिए दबाया गया है, उस प्रत्याशी की बजाए किसी अन्य के नाम की परची दिखाई देती है तो मतदाता तुरंत शिकायत कर फार्म 49ए का इस्तेमाल कर सकते हैं।