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हरियाणा में आज शाम थम जाएगा प्रचार अभियान, मंत्रियों और सांसदों को छोड़ना होगा दूसरा क्षेत्र

Fri, 10 May 2019 12:33 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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चुनाव आयोग (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
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हरियाणा में प्रचार का शोर शुक्रवार शाम छह बजे तक थम जाएगा। इसके बाद राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लाउडस्पीकर पर प्रचार नहीं कर पाएंगे। न ही चुनावी रैलियां, जनसभाएं और रोड शो होंगे। प्रदेश में लोकसभा की दस सीटों के लिए 12 मई को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होना है, इसलिए उसके 48 घंटे पहले चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार प्रचार थमना अनिवार्य है। 

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23 मई को चुनाव नतीजे आएंगे। शुक्रवार शाम छह बजे के बाद चुनाव प्रचार करते पाए जाने पर चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। राजनीतिक दलों को ठीक छह बजे प्रचार बंद करने की हिदायत जारी हो चुकी है। गुपचुप तरीके से नेता व प्रत्याशी घर-घर पहुंचकर ही वोटर को लामबंद कर पाएंगे। इसके बाद आयोग की सख्ती राजनीतिक दलों पर और बढ़ेगी। 

हरियाणा के साथ लगते सभी राज्यों की सीमाओं को अर्द्धसैनिक बलों के जवान और पुलिस कर्मी सील कर देंगे। मतदान से ठीक पहले धन, शराब और बाकी नशे का खेल रोकने के लिए बड़े पैमाने पर छापामारी की जाएगी। नाकों से गुजरने वाले हर वाहन की जांच अर्ध सैनिक बल, पुलिस और चुनाव आयोग की टीमें करेंगी। उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 

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हर तरह के प्रचार पर रहेगी रोक : इंद्रजीत

हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समयावधि के दौरान किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार नहीं कर सकते।

किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटोग्राफी, टेलिविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। 48 घंटे की अवधि के दौरान आमजन को आकर्षित करने की दृष्टि से म्यूजिक कांसर्ट या थियेटर प्रोग्राम अन्य मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से भी चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता।

पोलिंग बूथ से सौ मीटर के दायरे में भी प्रचार-प्रसार नहीं
पोलिंग बूथ के 100 मीटर की परीधि में कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 126 उपधारा (1) का उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या जुर्माना लगया जा सकता है या दोनों ही सजाएं दी जा सकती है।

स्टार प्रचारकों, मंत्रियों और सांसदों को छोड़ना होगा दूसरा क्षेत्र
चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी स्टार प्रचारकों, सभी मंत्रियों, सांसद और विधायकों को दूसरे विधानसभा क्षेत्र छोड़ने होंगे। इनका अपने-अपने प्रदेश में क्षेत्रों में पहुंचना जरूरी है। उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट को छोड़कर बाहरी कार्यकर्ता, नेता और प्रचारक भी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकेंगे।

चुनाव आयोग करेगा निरीक्षण
स्टार प्रचारकों व बाहरी नेताओं ने दूसरे संसदीय क्षेत्रों को शुक्रवार शाम छह बजे से पहले छोड़ा है या नहीं, ये जांचने के लिए चुनाव आयोग की टीमें जिलों में कल्याण मंडम, सामुदायिक केंद्रों व गेस्ट हाउस इत्यादि का निरीक्षण करेंगी। सरायों में रहने वालों की सूची पर भी निगरानी रखी जाएगी।
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