हरियाणा के पंचकूला में हाल ही में शराब के नशे में होटल, रेस्तरां, बार, क्लब और ढाबों पर उपद्रवियों के हिंसक व्यवहार को ध्यान में रख जिलाधीश महावीर कौशिक ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 11 जनवरी, 2023 तक लागू रहेंगे।
पंचकूला उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि पंचकूला में सभी होटल, रेस्तरां, क्लब, बार और ढाबा भोजन, खाने-पीने का सामान, शराब आदि परोसने और पार्टियों के आयोजन के लिए मध्यरात्रि 12 बजे से सुबह 06 बजे तक बंद रहेंगे। हालांकि, होटल में ठहरने वाले लोगों को रूम सर्विस की छूट दी गई है। इसके अलावा संबंधित एसडीएम की पूर्व अनुमति और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त सुनिश्चित किए बिना इन प्रतिष्ठानों की ओर से मध्य रात्रि 12 बजे के बाद कोई इन-हाउस या आउटडोर पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
30 दिन की रिकॉर्डिंग स्टोरेज क्षमता वाले सीसीटीवी लगाने का निर्देश
उपायुक्त ने सभी होटल, रेस्तरां, क्लब, बार और ढाबों में 30 दिनों की रिकॉर्डिंग स्टोरेज क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे को कहा है। साथ ही खाना पकाने की जगह से लेकर ग्राहक के बैठने और वाहन पार्किंग क्षेत्र को कवर करने के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। हाल ही में एक होटल में चल रही पार्टी में रात करीब 1:30 बजे शराब के नशे में झगड़ा हुआ था और इस मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने होटल और रेस्तरां, विशेष रूप से इन-हाउस पार्टियां के समय को लागू करने के संबंध में निर्देश जारी किया था।
पंचकूला में बड़ी संख्या में होटल, रेस्तरां, बार, क्लब और ढाबे संचालित हैं। इन प्रतिष्ठानों में हाल ही में शराब के नशे में मारपीट और बदमाशों के हिंसक व्यवहार को देख इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ असामाजिक और आपराधिक विघटनकारी तत्व इन स्थानों को क्रूर कृत्यों के लिए लक्षित या उपयोग कर सकते हैं और आम जनता में दहशत व अशांति पैदा कर सकते हैं।