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साढ़े पांच साल की बच्ची से दुराचार के दोषी को उम्रकैद, 2.25 लाख रुपये का जुर्माना

Fri, 27 Jul 2018 10:01 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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सांकेतिक तस्वीर
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घर के बाहर खेल रही साढ़े पांच वर्षीय केजी की छात्रा को बिस्कुट खिलाने के बहाने कमरे में ले जाकर उससे दुराचार करने के दोषी पंचकूला निवासी राजेश (35) को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 2.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे पूनम आर जोशी की कोर्ट ने राजेश को आईपीसी की धारा 363, 366 और पॉक्सो एक्ट 6 के तहत दोषी करार दिया। बच्ची के पिता की शिकायत पर मौलीजागरां थाना पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) और पॉक्सो एक्ट 6 के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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25 दिसंबर 2017 को पुलिस में दी शिकायत में चंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने कहा था कि, वह प्राइवेट जॉब करता है और उसकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी घर के पास ही केजी क्लास में पढ़ती है। वारदात वाले दिन सुबह करीब 9:30 बजे उसकी साढ़े पांच साल की बड़ी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद बेटी रोते-रोते घर आई।

 पूछने पर उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले राजेश अंकल उसे बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने कमरे में ले गए और वहां उन्होंने उससे घिनौनी हरकत की। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया तो रेप की पुष्टि होने पर राजेश के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। 
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दोषी ने न केवल बच्ची का बल्कि समाज का भी विश्वास तोड़ा : कोर्ट
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी द्वारा किए गए यौन विकृत कार्य के बाद वह किसी तरह की उदारता के योग्य नहीं है क्योंकि वह समाज के लिए खतरनाक हो चुका था। उससे एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बच्ची की देखभाल करने की उम्मीद थी, लेकिन उसने इस मामले में ऐसा नहीं किया। उसने न केवल बच्ची का बल्कि समाज का भी विश्वास तोड़ा है। 
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