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यमुनानगरः नहर में धक्का देकर की थी बहन और भांजी की हत्या, रिटायर्ड एक्सईएन को उम्रकैद

Mon, 20 Jan 2020 10:12 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, यमुनानगर (हरियाणा)
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रिटायर्ड एक्सईएन सुनील
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बहन और भांजी की नहर में धक्का देकर हत्या करने के दोषी सिंचाई विभाग से रिटायर्ड एक्सईएन सुनील करनाल के मॉडल टाउन निवासी सुनील कुमार को कोर्ट ने उम्रकैद और 35 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। रिटायर्ड एक्सईएन सुनील कुमार का कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया था। 

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यह फैसला एडीशनल सेशन जज (एक्सक्ल्यूसीव कोर्ट फॉर हिनियस क्राइमस एंगेस्ट वुमैन एंड चिल्ड्रन यमुनानगर-जगाधरी) की कोर्ट ने सुनाया है। उप जिला न्यायवादी सुरजीत आर्य ने बताया कि दोषी आर्थिक स्थिति ठीक करने व घर के कष्ट दूर करने की बात कहकर पुड़िया बहाने के लिए नहर पर लेकर आया था। वारदात को अंजाम पांजूपुर पुल के पास एक अप्रैल 2017 में दिया था।

तभी से मामले की एडीशनल सेशन जज (एक्सक्ल्यूसीव कोर्ट फॉर हिनियस क्राइमस एंगेस्ट वुमैन एंड चिल्ड्रन यमुनानगर-जगाधरी) की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उन्होंने कोर्ट में पुख्ता सबूत और साक्ष्य रखकर कड़ी सजा की मांग की थी। जिस पर कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। 
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यह था मामला: 
जगाधरी की विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी जीवन लाल ने सदर यमुनानगर पुलिस को शिकायत में बताया था कि वह अपने साले अनिल और सुनील कुमार के कोयला के डिपो पर जगाधरी में ही काम करता है। उसका साला सुनील सिंचाई विभाग में एक्सईएन के पद पर थे। जीवन लाल ने बताया कि उसकी शादी साल 1986 में हनुमान गेट जगाधरी निवासी विनोद कुमारी से हुई थी। शादी के दो माह बाद ही वह अपने ससुराल में आकर रहने लग गया था। उसके ससुराल वालों ने जगाधरी में उन्हें 110 गज का प्लॉट लेकर दिया था और मकान भी बनवाया था। 

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उनके पास शादी के बाद एक बेटा और बेटी हुई। बेटी नेहा की उम्र 29 साल है और बेटे राजन की  उम्र 27 साल है। घर चलाने का खर्च उसके साले ही देते हैं। तीन साल से उसका साला सुनील कुमार करनाल मॉडल टाउन में रह रहा है। उसने उन्हें खर्च देना बंद कर दिया है। उसे अपने बेटे और बेटी की शादी के लिए भी पैसा चाहिए था। जोकि सुनील कुमार ही देता। लेकिन वह पैसे नहीं दे रहा है। इससे वह उनसे रंजिश रख रहा था।

 एक अप्रैल 2017 को रात के समय उसका साला सुनील कुमार अपनी कार में उनके घर जगाधरी पहुंचा। उसने उन्हें बताया कि वह एक बाबा से चार पुड़िया लेकर आया है। ये पुड़िया उन सबने यमुना नहर में बहानी है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत और उनके घर की सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इस पर सुनील उसे, उसकी पत्नी और बेटा-बेटी को अपनी कार में बिठाकर नहर किनारे पांजुपुर पुल पर ले गया। 

पांजुपुर पुल के पास उसने कार रोक ली। तब उसके साले ने एक-एक पुड़िया परिवार के चारों लोगों के हाथ में दे दी थी और नहर किनारे आंखें बंद कर खड़े होने के लिए कहा। उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास कर आंखें बंद कर दी। इसी दौरान सुनील ने उसकी पत्नी विनोद कुमारी और बेटी नेहा को नहर में धक्का दे दिया। उसने उन्हें भी धक्का देने की कौशिश की, लेकिन वे बच गए।

इस दौरान उनकी सुनील के साथ हाथापाई हुई। उन्होंने शोर मचाया तो वहां पर कुछ लोग एकत्रित हो गए। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। इस शिकायत पर सदर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को सुनील को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। 
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