अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। नाभा निवासी 29 वर्षीय कृष्णु शारदा की जमानत याचिका सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। वह आठ लाख रुपये रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार था।कृष्णु ने जमानत के लिए दावा किया कि वह नेशनल हॉकी खिलाड़ी है और अगले महीने होने वाले नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के ट्रायल में हिस्सा लेने वाला है। वकील ने कहा कि सीबीआई का मामला कमजोर है और कृष्णु को फंसाया गया है।
हालांकि, अदालत ने सीबीआई की दलीलों को महत्व देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। आरोपी से रिश्वत की रकम बरामद की गई थी और रिकॉर्डिंग से स्पष्ट है कि वह पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का करीबी था और उनके लिए ही रिश्वत मांग रहा था। अदालत ने हॉकी ट्रायल की दलील को जमानत का आधार मानने से साफ इंकार कर दिया। कृष्णु को तीन महीने पहले भुल्लर के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप कारोबारी से रिश्वत मांगने का आरोप है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है और आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।