पंजाब के पशु पालक भी अब खेती करने वाले किसानों की तरह किसान क्रेडिट लिमिट बना सकेंगे। मंगलवार को जारी बयान में पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास मंत्री तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा ने बताया कि अब पशु पालन के पेशे से जुड़े किसानों को अपने कारोबार में होने वाले दैनिक खर्चे, जैसे पशुओं की खुराक, दवाएं, मजदूरी, बिजली पानी के बिलों आदि के लिए बहुत ही कम दरों पर बैंक लिमिट की सुविधा की शुरुआत की है।
प्रत्येक पशु पालक अपनी सुविधा के मुताबिक यह लिमिट बना सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत पशु पालक को प्रति परिवार 3 लाख रुपये की राशि 4 प्रतिशत ब्याज पर बैंकों से दिलाई जाएगी। प्रति पशु लिमिट की राशि भी निर्धारित कर दी गई है, जो कि भैंस और विलायती गाय के लिए 61,467 रुपये, देसी गाय के लिए 43018, भेड़-बकरी के लिए 2032, मादा सुअर के लिए 8169, बॉयलर के लिए 161 और अंडे देने वाली मुर्गी के लिए 630 रुपये प्रति पशु प्रति 6 महीने के लिए है।
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