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कठुआ गैंगरेपः बच्ची के पिता पहुंचे हाईकोर्ट, विशाल जंगोत्रा को बरी करने के आदेश को दी चुनौती

Wed, 10 Jul 2019 08:17 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लुधियाना (पंजाब)
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
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जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और मर्डर केस मामले में लड़की के पिता पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने इस मामले के दोषियों की उम्रकैद की सजा को मौत की सजा में बदलने तथा आरोपी विशाल जंगोत्रा को बरी करने के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई करेगा। 

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बच्ची के पिता द्वारा दायर अपील में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए गए विशाल जंगोत्रा को दोषी करार दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने मामूली सबूतों के आधार पर विशाल जंगोत्रा को बरी कर दिया है। 

ट्रायल कोर्ट ने केवल इस आधार पर उसे बरी कर दिया कि वह घटना के समय कठुआ में नहीं बल्कि मेरठ में था। याची ने कहा कि दोनों शहरों के बीच सिर्फ 480 किलोमीटर का फासला है और ऐसे में कोई भी रेल या अपने वाहन में 9 से 11 घंटे में इन शहरों के बीच सफर कर सकता है।
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मुख्य साजिशकर्ता सांझी राम, परवेश कुमार और पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया को सुनाई गई उम्रकैद सजा को भी कम बताते हुए इन्हें फांसी दिए जाने की मांग की है। इनके अलावा पुलिस ऑफिसर सुरेंदर शर्मा, हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को सुनाई गई पांच-पांच साल की सजा को भी कम बताते हुए ज्यादा सजा दिए जाने की मांग की है।

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