हरियाणा शिक्षा विभाग में चयनित 9455 जेबीटी शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार याचिका पर जल्दी सुनवाई के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।
अर्जी में कहा गया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई 15 फरवरी तय की थी, इसलिए वह नियुक्ति पर लगी रोक हटाने को सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर मामले पर जल्दी सुनवाई करने या रोक हटाने की मांग करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही अर्जी दायर कर रहे हैं। शुक्रवार को रोस्टर के अनुसार यह मामला जस्टिस महेश कुमार की बैंच के सामने पहुंच गया।