फरीदकोट जिला अदालत ने बुधवार को पंजाब में आतंकी गतिविधियों और टारगेट कीलिंग के लिए विदेश से फंडिंग करने के आरोपों में घिरे जगतार सिंह उर्फ जग्गी जौहल व उसके चार साथियों को बरी करने का आदेश सुनाया। साक्ष्य के अभाव के चलते बरी किए आरोपियों में जग्गी जौहल के अलावा गुरप्रीत सिंह उर्फ प्रीत, त्रिलोक सिंह, तलजीत सिंह, जगजीत सिंह जम्मू शामिल है।
इन सभी को फरीदकोट पुलिस ने 21 जून 2017 को थाना बाजाखाना में दर्ज केस में नामजद किया था। उस समय पहले यह केस स्टेट स्पेशल सेल अमृतसर की ओर से गिरफ्तार फरीदकोट के गांव जीवनवाला निवासी संदिग्ध गुरप्रीत सिंह प्रीत के खिलाफ ही दर्ज किया था।
गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल ने जांच के दौरान गुरप्रीत सिंह प्रीत के घर से 32 बोर की देसी रिवाल्वर व 5 कारतूस बरामद किए थे। इस केस में पड़ताल के आधार पर स्टेट स्पेशल सेल ने जग्गी जौहल व तीन अन्य को भी नामजद किया था।
स्टेट सेल का दावा था कि गुरप्रीत सिंह प्रीत को जग्गी जौहल व अन्य साथियों ने हथियार व फंड मुहैया करवाए थे और उसे अभी काम सौंपा जाना था लेकिन वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस केस में स्टेट सेल की ओर से समय पर चालान पेश नहीं किया जा सका था।
इस पर जग्गी जौहल समेत सभी को कुछ माह पहले ही जमानत मिल गई थी। जग्गी जौहल के वकील मनदीप चानना ने कहा कि बुधवार को अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजेश कुमार की अदालत ने आरोपियों पर चार्ज फ्रेम करने की प्रक्रिया के दौरान हुई बहस के बाद उनकी दलीलों पर जिला अदालत ने सभी को बरी करने का आदेश सुनाया।