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आरोपी को बचाव का पूरा मौका मिलना उसका कानूनी अधिकार: हाईकोर्ट

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अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी हरजिंदर सिंह को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब मुकदमे की ज्यादातर गवाहियां हो चुकी हैं, तो आरोपी को जमानत देना सही रहेगा ताकि वह अपना बचाव अच्छे से कर सके, क्योंकि यह उसका कानूनी अधिकार है।

कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार हर आरोपी का हक है और इसके लिए जरूरी होता है कि वह आजाद हो। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि वह अपने वकील से सलाह ले सके और अपनी बात अदालत में अच्छे से रख सके। जब मुकदमे की गवाही लगभग पूरी हो चुकी हो और आरोपी के पक्ष के गवाह पेश करने का समय आ रहा हो, तो उसे जेल में रखना उसके बचाव के अधिकार को नुकसान पहुंचा सकता है।
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कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 9 में से 8 गवाहों की गवाही हो चुकी थी, सिर्फ एक डॉक्टर की गवाही बाकी थी। ऐसे में आरोपी को जेल में रखना जरूरी नहीं है। हरजिंदर सिंह को 12 जुलाई 2022 को लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में है। बचाव पक्ष ने कहा कि हमलावर शिकायतकर्ता पक्ष था और हरजिंदर ने सिर्फ आत्मरक्षा में जवाब दिया। कोर्ट ने यह देखते हुए कि आरोपी काफी समय से जेल में है और मुकदमे की गवाही लगभग पूरी हो चुकी है, जमानत मंजूर कर ली।
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